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सुपौल में आ‌र्म्स एक्ट के मामले में तीन अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास

आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में जेएम प्रथम श्रेणी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 06:42 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 06:42 PM (IST)
सुपौल में आ‌र्म्स एक्ट के मामले में तीन अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास

सुपौल। आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में जेएम प्रथम श्रेणी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सदर थाना कांड संख्या 73/ 19 तथा जीआर 208/ 19 से संबंधित है। जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर सदर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार मंडल ने उक्त मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि वे अन्य पुलिस बलों के साथ संध्या गश्ती को निकले थे। गश्ती के दौरान नगर परिषद स्थित काली मंदिर के पास वाहन चेकिग किया जा रहा था कि इसी दौरान देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक इंजीनियरिग कॉलेज की तरफ से आ रहा है। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार भागने लगा। जिन्हें पुलिस द्वारा जब पकड़ा गया तो पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम दीपक कुमार तथा दूसरा सत्येंद्र कुमार भपटियाही थाना क्षेत्र के पिपराखुर्द निवासी बताया। जबकि तीसरा युवक उमा शंकर कुमार सरायगढ़ वार्ड नंबर 14 थाना किशनपुर बताया। तलाशी के दौरान दीपक के पास से एक देसी पिस्तौल तथा सत्येंद्र के पास से एक गोली बरामद की गई। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने दीपक तथा सत्येंद्र को दोषी करार करते हुए धारा 25 (1 बी) ए, 26, 35, आ‌र्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि उमाशंकर कुमार को भादवि की धारा 25 (1 बी) 35 आ‌र्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनोरंजन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।

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