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जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद बीडीओ नहीं कर रहे कार्रवाई

सुपौल। मरौना के प्रखंड विकास पदाधिकारी मणिमाला के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अि

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 07:07 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 07:07 PM (IST)
जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद बीडीओ नहीं कर रहे कार्रवाई
जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद बीडीओ नहीं कर रहे कार्रवाई

सुपौल। मरौना के प्रखंड विकास पदाधिकारी मणिमाला के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अनियमितता मामले में प्रपत्र क गठित करने का जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी विभागीय आदेश की अवहेलना कर लाभुक से आवास योजना की राशि वसूली करने एवं राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में लाभुक पर नीलाम पत्र दायर करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। इतना ही नहीं आवास योजना की राशि अनियमितता मामले में संलिप्त ग्रामीण आवास सहायक मणि भूषण कुमार को भी डीडीसी सुपौल द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है।

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-------------------------------- क्या है मामला

मरौना प्रखंड क्षेत्र के बरहरा पंचायत स्थित गजहारा गांव के वार्ड संख्या आठ में बिना आवास निर्माण किए ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया था। मामले को लेकर गांव के ही नागरिक सत्यनारायण प्रसाद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली को शिकायत आवेदन दिया गया। आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की। इसी आलोक में अंचलाधिकारी मरौना द्वारा स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया है। साथ ही आवास योजना की पूर्ण तीन किस्त की राशि का उठाव किया गया है। उक्त प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने मरौना के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश निर्गत करते हुए लाभुक एवं आवास योजना के संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने का फरमान जारी किया। बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी मरौना द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। फिर शिकायतकर्ता द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निर्मली में परिवाद दायर किया गया। जहां लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा मामले को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल के यहां दायर किया गया। सुनवाई पश्चात प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा लाभुक से सरकारी आवास योजना की राशि वसूली करने का आदेश निर्गत करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मरौना पर प्रपत्र क गठित करने एवं संबंधित ग्रामीण आवास सहायक को सेवा मुक्त करने की बात कही गई। फिर लाभुक द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश के विरूद्ध में जिला पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया गया। जहां सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी ने प्रथम अपीलीय आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज कर दिया है।


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