यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 07, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दो शराब कारोबारियों को सात साल का कारावास, एक लाख का अर्थदंड
शराब कारोबार में लिप्त दो कारोबारियों को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सुपौल। शराब कारोबार में लिप्त दो कारोबारियों को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने दोनों को सात वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला किशनपुर थाना कांड संख्या 250/ 2021 तथा जनित उत्पाद वाद संख्या 1452 /21 से संबंधित है । जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य निवासी सोमाई दत्ता तथा मलाय घोष को भारी मात्रा में शराब के साथ किशनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर किशनपुर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने उक्त मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि 8 दिसंबर 2021 को वे अन्य पुलिस बल के साथ रात्रि गश्ती को निकले थे। गश्ती के दौरान रात्रि करीब 2 बजे वे लोग कोसी टोल प्लाजा की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान बंगाल नंबर की एक कार पुलिस जीप को ओवरटेक करते हुए टोल प्लाजा की ओर निकली। पीछा करने पर जब कार को रोका गया तो उस पर सवार दो लोग भागने लगे। पुलिस द्वारा जब दोनों को पकड़ा गया तो एक ने अपना नाम पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिला निवासी सोमाई दत्ता तथा दूसरा जलपाईगुड़ी जिला निवासी मलाय घोष बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर कार में रखे 183 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 30ए के तहत उक्त दोनों कारोबारी को सात -सात वर्ष कारावास एवं एक -एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी तथा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। इस मामले में पांच गवाह को पेश किया गया। जिसमें सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की।
