मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराए जा रहे मतदान पदाधिकारी
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को दूसरे दिन भी सुपौल उच्च माध्यमिक सुपौल के सभा भवन में जारी रहा। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया से मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। इस क्रम में ईवीएम व वीवीपैट की विस्तृत जानकारी मतदान पदाधिकारियों को दी गई। मास्टर ट्रेनर द्वारा पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका ईवीएम नियमावली एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश एवं अनुदेश के गहन अवलोकन का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में ईवीएम के संचालन के बारे में बताया गया।
सुपौल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को दूसरे दिन भी सुपौल उच्च माध्यमिक सुपौल के सभा भवन में जारी रहा। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया से मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। इस क्रम में ईवीएम व वीवीपैट की विस्तृत जानकारी मतदान पदाधिकारियों को दी गई। मास्टर ट्रेनर द्वारा पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, ईवीएम नियमावली एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश एवं अनुदेश के गहन अवलोकन का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में ईवीएम के संचालन के बारे में बताया गया। ईवीएम को क्रियाशील करने के लिए सीयू का स्विच ऑफ मोड में करके बीयू को वीवीपैट से तथा वीवीपैट को इंटरकनेक्टिग केवल को सीयू के सॉकेट से जोड़े। कनेक्टर में एक साइड लाल तथा एक साइड काला रंग होगा। कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में लाल को लाल से तथा काले को काले के सामने कनेक्टर को दबा कर लगावें। उसी प्रकार बीयू केवल के कनेक्टर को वीवीपैट के सॉकेट में लाल को लाल के सामने तथा काले को काले के सामने कर के प्लग में जोड़ दे। वीवीपैट के भीएसडीयू इंटरफेर में भीएसडीयू का केवल के प्लग में एक साइड नीला तथा दूसरे साइड हरा रंग को वीवीपैट के सॉकेट में नीले को नीले से तथा को हरा को हरा के सामने प्लग को दबा कर जोड़ दें। इसके अलावा विभिन्न पत्रों को भरने की जानकारी मतदान पदाधिकारियों को दी गई। प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के क्रम में मतदान पदाधिकारियों को मतदान से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। बोले कि अगर कोई मतदान पदाधिकारी अथवा कर्मी प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहेंगे तो उनके विरुद्ध धारा 134 आरपी अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान में काफी संख्या में मतदान पदाधिकारी प्रशिक्षण में मौजूद दिखे।