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राष्ट्रीय लोक अदालत में 801 मामलों का हुआ निष्पादन

फोटो फाइल नंबर-14एसयूपी-10,11 जागरण संवाददाता, सुपौल: नालसा के निर्देश के आलोक में शनिवा

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Jul 2018 12:12 AM (IST)Updated: Sun, 15 Jul 2018 12:12 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 801 मामलों का हुआ निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में 801 मामलों का हुआ निष्पादन

फोटो फाइल नंबर-14एसयूपी-10,11

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जागरण संवाददाता, सुपौल: नालसा के निर्देश के आलोक में शनिवार को व्यवहार न्यायालय सुपौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल सुरेन्द्र प्रसाद पांडे ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव, पुलिस अधीक्षक मृत्युंजय चौधरी, सचिव जिला विधिक संघ सुधीर कुमार झा भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मौके पर कहा कि लोक अदालत का आयोजन लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय देने के लिए किया जाता है। लोगों को भी चाहिए कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों को सुलभ निपटारा करवाएं और भागदौड़ तथा आर्थिक परेशानी से बचें। आयोजित लोक अदालत में कुल 801 मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें सुपौल के 623 एवं वीरपुर न्यायालय के 178 मामलों का निष्पादन किया गया। जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कमलेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन योग्य कुल 5282 मामलों को चिन्हित किया गया था। बताया कि लोक अदालत के दौरान बैंक ऋण से संबंधित 553 मामलों में 2 करोड़ 93 लाख 23 हजार 725 रुपये की समझौता राशि पर मामले को निष्पादित कर दिया गया। जिसमें 85 लाख 24 हजार 187 रुपये की वसूली मौके पर ही कर ली गई। सचिव ने बताया कि श्रम संबंधित तीन मामलों का निष्पादन हुआ। जिसमें 6 हजार 128 रुपये पर समझौता हुआ। एनआई एक्ट के अंतर्गत एक मात्र मामले में 1 लाख 51 हजार रुपये की राशि पर वाद का निष्पादन किया गया। मोटर दुर्घटना से संबंधित तीन मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें 14 लाख 40 हजार रुपये का समझौता हुआ। विद्युत संबंधित 38 मामलों में 2 लाख 22 हजार 141 रुपये का एवं मापतौल के तीन मामलों में 1500 रुपये की राशि पर समझौता हुआ तथा मामले का निष्पादन किया गया। इसके अलावा धारा 107 द.प्र.स. के 90, महिला हेल्पलाइन के 49 तथा न्यायालय में लंबित 68 फौजदारी मामलों को भी निष्पादन किया गया।


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