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शहर की सड़कों पर कूड़ा डंपिग करने पर लगेगा प्रतिबंध, विभाग वसूलेगा जुर्माना

अब शहर में सड़कों पर कूड़ा डंपिग पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा बड़े शहरों की तरह शहर की सफाई व्यवस्था को भी चकाचक करने की पहल पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कचरा के निस्तारण के लिए कचरा प्रोसेसिग प्लांट लगाने पर विभाग ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। कचरा उठाने के लिए सफाई दूत का गठन किया जाएगा। इन सारी सुविधाओं के लिए नगर परिषद यूजर फी भी वसूलेगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Apr 2019 12:25 AM (IST)Updated: Mon, 22 Apr 2019 06:29 AM (IST)
शहर की सड़कों पर कूड़ा डंपिग करने पर लगेगा प्रतिबंध, विभाग वसूलेगा जुर्माना
शहर की सड़कों पर कूड़ा डंपिग करने पर लगेगा प्रतिबंध, विभाग वसूलेगा जुर्माना

सिवान : अब शहर में सड़कों पर कूड़ा डंपिग पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा बड़े शहरों की तरह शहर की सफाई व्यवस्था को भी चकाचक करने की पहल पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कचरा के निस्तारण के लिए कचरा प्रोसेसिग प्लांट लगाने पर विभाग ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। कचरा उठाने के लिए सफाई दूत का गठन किया जाएगा। इन सारी सुविधाओं के लिए नगर परिषद यूजर फी भी वसूलेगा। बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2019 के तहत सफाई की नई रणनीति को नगर परिषद में लागू किया जाएगा। बहुत हीं जल्द नगर परिषद के सशक्त स्थाई की बैठक आयोजित कर बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि के बायलॉज को अंगीकृत किया जा सकता है।

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सफाई के लिए देनी होगी यूजर फी :

ठोस कचरे के निपटारे के बाद वैज्ञानिक तरीके से साफ कचरे से जमीन की भराई की जा सकेगी। इसके लिए विभाग द्वारा यूजर फी वसूला जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क का नगर परिषद की ओर से रसीद भी दी जाएगी। इसके लिए वाहन, उपकरण एवं कर्मियों की संख्या निर्धारित होगी। योजना के अनुसार हर वार्ड में कचरे का अलग-अलग कलेक्शन किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।

स्वच्छता के साथ बढ़ेगा राजस्व :

घरों एवं होटलों से निकलने वाले गीले कचरे से खाइ बनाया जाएगा। जबकि मेटेरियल रिकवरी के तहत कागज, प्लास्टिक, धातु एवं शीशा को अलग कर कबाड़ में बेच दिया जाएगा। इससे एक तरफ जहां शहर स्वच्छ होगा, वहीं नगर परिषद को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। इसको लेकर नगर परिषद की ओर से तैयारी की जा रही है।

व्यवसायिक संस्थानों से लेकर आम नागरिकों के तय होंगे अधिकार व कर्तव्य :

इसके तहत आवासीय इलाके से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन अनिवार्य होगा। साथ हीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ हीं बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2019 में शहर के सरकारी संस्थानों से लेकर आम शहरी लोगों तक के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2019 के तहत शहर की गहन सफाई के लिए प्लान और नियम हैं। इसमें सफाई की कई विधियां सम्मिलित हैं। साथ हीं साथ कचरे का निष्पादन के भी इंतेजाम किए जाएंगे। इसके लिए शहर में कचरे से कंपोस्ट आदि बनाने के लिए शहर में प्लांट बनाने की योजना है। 4-4 वार्डों का क्लस्टर सेंटर बनाया जाएगा।

अमरेंद्र कुमार, नगर प्रबंधक, नगर परिषद सिवान


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