लड्डन की जमानत याचिका पर हुई सुनाई
होमगार्ड के जवान वा¨सद्र नाथ पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त अजहरुद्दीन बेग उर
होमगार्ड के जवान वा¨सद्र नाथ पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन की जमानत याचिका पर सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अभियुक्त लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बचाव का पक्ष रखते हुए अदालत से निवेदन किया कि हत्या की घटना के पूर्व से ही अजहरुद्दीन बेग पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में जेल में बंद था और उस पर आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसंधान के क्रम में अजहरुद्दीन बेग को अभियुक्त बनाया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि पुलिस का अनुसंधान सही दिशा में है और ऐसे मामले में अभियुक्त को जमानत प्रदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि वे केस डायरी का पूर्णत: अध्ययन नहीं कर सके हैं इसलिए मामले में अभियोजन की बहस के लिए मंगलवार को तिथि निर्धारित कर दी जाए। अभियोजन के अनुरोध पर अदालत ने मामले में सुनवाई हेतु मंगलवार की तिथि निर्धारित की है। बताया जाता है कि हुसैनगंज थाने के मड़कन गांव निवासी वा¨सद्र पांडेय होमगार्ड के जवान थे एवं मंडलकारा से ड्यूटी कर दिसंबर 17 में अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच गांव के समीप अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। होमगार्ड के पुत्र के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अजहरुद्दीन बेग को भी अभियुक्त बनाया है। उधर खान ब्रदर्स रईस खान की भी तीन मामलों में अपर जिला न्यायाधीश पंचम रणविजय ¨सह की अदालत में पेशी हुई। मारपीट से जुड़े तीनों मामलों में पूर्व से आरोप गठन के ¨बदु पर सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी, लेकिन मामले में सभी अभियुक्तों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण आरोप गठन के ¨बदु पर सुनवाई पूर्ण नहीं हो सकी।