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पहला मुकदमा: मुवक्किल को इंश्योरेंस कंपनी से दिलाए थे तीन लाख रुपये

अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ¨सह बताते हैं कि भगवानपुर थाना के संजय गुप्ता ने अपने मुकदमे के बारे में बताया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 04:30 PM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 04:30 PM (IST)
पहला मुकदमा: मुवक्किल को इंश्योरेंस कंपनी से दिलाए थे तीन लाख रुपये

अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ¨सह बताते हैं कि भगवानपुर थाना के संजय गुप्ता ने अपने मुकदमे में मुझे वकील नियुक्त किया। संजय गुप्ता का चार पहिया वाहन सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। चूंकि उक्त वाहन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया था, इसलिए संजय गुप्ता ने बीमा कंपनी से अपने वाहन के क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का दावा करते हुए 500000 रुपये हर्जाने की राशि की मांग की। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया तथा यह कहा कि उक्त राशि का भुगतान मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड करेगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और  मैग्मा फाइनेंस कंपनी ने भुगतान का एक-दूसरे पर उत्तर दायित्व का बोध सौंपते हुए भुगतान में आनाकानी करने लगे। तत्पश्चात संजय गुप्ता ने मुझसे संपर्क कर उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कराया। अपना पक्ष रखते हुए मैंने अदालत से स्पष्ट किया कि मैग्मा फाइनेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से टाईअप है तथा सभी प्रकार के उत्तरदायित्व का वहन विधिक रूप से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। इसलिए प्रथम दृष्टया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ही क्लेम राशि के भुगतान का दाई है। उपभोक्ता अदालत ने मेरी बात से सहमत होते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को

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साढ़े तीन लाख रुपया वाहन के क्षतिग्रस्त होने के एवज भुगतान करने का आदेश पारित किया था। अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ¨सह बताते हैं कि काफी अल्प अवधि में मुवक्किल को संतोषप्रद विजय दिलाने में उन्हें उत्साह एवं आत्म संतुष्टि की प्राप्ति हुई।

अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ¨सह


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