यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Jamin Registry: जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी, इस एफिडेविट के बिना नहीं होगी खरीद-बिक्री
बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सिवान। Bihar Land Registry And Jamabandi Rules जमीन निबंधन (रजिस्ट्री) के नए नियम लागू होने के बाद राजस्व में काफी गिरावट आई है। जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दिया जाना है।
गौरतलब है कि नई जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है।
शपथ पत्र में देना होगा इन बिंदुओं का जवाब
विभाग ने जमीन रजिस्ट्री के लिए एक शपथ पत्र का फॉर्मेट तैयार किया है। जिस पर 'हां' और 'नहीं' में जवाब देना होगा। इस शपथ पत्र को स्व-हस्ताक्षरित भी करना होगा। इसमें क्या जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है, जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष्य संलग्न है। क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है। यदि जमाबंदी संयुक्त है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय/दान कर रहे हैं।
यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण उल्लेख करें, क्या संपत्ति विवरण में भी कोई त्रुटि है। क्या जमाबंदी विक्रेता/दान कर्ता के नाम से कायम है। क्या शहरी संपत्ति का होल्डिंग कायम है, क्या होल्डिंग विक्रेता/दानकर्ता के नाम से कायम है। क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट/अपार्टमेंट है, यदि हां तो होल्डिंग के साक्ष्य में क्या संलग्न है। क्या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट है आदि कुल 18 बिंदुओं को शामिल किया गया है।
