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Bihar Lockdown: धार्मिक स्थल व शिक्षण संस्‍थाएं बंद, बसों के परिचालन पर रोक, खुलेंगी सभी दुकानें

Bihar Lockdown कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को छह सितंबर कर बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सिवान में क्‍या-क्‍या प्रावधान हैं जानिए इस खबर में।

By Edited By: Published: Mon, 17 Aug 2020 07:09 PM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2020 08:47 AM (IST)
Bihar Lockdown: धार्मिक स्थल व शिक्षण संस्‍थाएं बंद, बसों के परिचालन पर रोक, खुलेंगी सभी दुकानें
Bihar Lockdown: धार्मिक स्थल व शिक्षण संस्‍थाएं बंद, बसों के परिचालन पर रोक, खुलेंगी सभी दुकानें

सिवान, जेएनएन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा कर छह सितंबर तक कर दिया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को हुई सभी में खलबली मच गई, क्योंकि सोमवार से जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिले में अनलॉक 3 के नियमों का पालन करते हुए सभी दुकानों को निर्धारित समय में खोलने का निर्देश जारी किया था। वहीं सोमवार को जिलाधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद 16 अगस्त को जारी अपने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए बसों के परिचालन व धार्मिक स्थलों के खोलने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन मध्यमवर्गी परिवार से जुड़े व्यवसायियों को बड़ी राहत भी देने का काम उन्होंने किया।

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डीएम ने बताया कि सभी दुकानों को खोलने के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुकानों को निर्धारित समय में ही खोलना है। अंतर जिला बसों के परिचालन पर फिलहाल रोक रहेगी, सभी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद व गिरजा घर 6 सितंबर तक बंद रहेंगे। डीएम ने बताया कि कुछ अन्य बदलाव भी जरूरत के हिसाब से किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थान को भी बंद रखा जाएगा। साथ ही सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध :

कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगी। वहीं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शॉ¨पग मॉल भी बंद रहेंगे। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों में छूट दी गई है। फल-सब्जी, अनाज, दूध, मांस-मछली समेत सभी दुकानें पूर्ववत खोली जाएंगी। जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों के संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान नाइट क‌र्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।


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