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बिहार: फसल नुकसान के मुआवजे के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन, ₹10000/हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता

Published: Mon, 24 Aug 2026 07:35 AM (IST)

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि ...और पढ़ें

फसल की बर्बादी। फाइल फोटो

फसल की बर्बादी। फाइल फोटो

HighLights

  1. खरीफ 2026 फसल सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू।

  2. प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मिलेगी ₹10,000 प्रति हेक्टेयर सहायता।

  3. किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, सिवान। खरीफ 2026 में प्राकृतिक आपदा और मौसम की अनिश्चितता से फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिले के रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फ्री आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या मौसम की मार से अधिसूचित फसलों को नुकसान होने की स्थिति में पात्र किसानों को निर्धारित सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2025) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन प्रतिवेदन के अनुसार जिले के किसानों द्वारा धान, मक्का तथा आलू की फसल की क्षति के लिए कुल 1814 किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था।

क्षति के आधार पर मिलेगी सहायता राशि

योजना के तहत फसल क्षति के आधार पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 20 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि देने का प्रावधान है। एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर तक की फसल के लिए सहायता मिल सकेगी।

आधिकारिक पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

किसानों को योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। विभागीय पोर्टल आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

सहकारिता विभाग ने जिले के सभी प्रखंडों में किसानों को योजना की जानकारी देने तथा ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने किसानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की अपील की है।

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