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हत्याकांड में दोषी करार को आजीवन कारावास

जासं, सिवान : तदर्थ अपर जिला न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने रंगदारी व हत्या के एक मामले में दोष

By Edited By: Published: Fri, 23 Jan 2015 05:10 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jan 2015 05:10 PM (IST)

जासं, सिवान : तदर्थ अपर जिला न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने रंगदारी व हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। सहायक लोक अभियोजक रवीन्द्र शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने दोषी अभियुक्त हरिहर सिहं को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं बीस हजार का आर्थिक दंड दिया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर,10 की संध्या को महाराजगंज थाने के जगदीशपुर गांव के अजीत कुमार सिंह के भगीना अभिमन्यु सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में अजीत कुमार सिंह के बयान पर महाराजगंज थाने में हरि सिंह व अन्य दो के विरुद्ध दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक घटना के समय जब अजीत का भगीना अभिमन्यु सिंह बथान से घर लौट रहा था तो उसी गांव के गुड्डू सिंह व पप्पू सिंह ने पकड़ लिया और हरि सिंह ने गोली मार दी। इसी मामले में हरिहर सिंह को सजा हुई है जबकि दो अभियुक्त गुड्डू सिंह एवं पप्पू सिंह फरार चल रहे हैं।


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