सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित कर नहीं होगी पूजा
दुर्गापूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला दंडाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है।
सीतामढ़ी । दुर्गापूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला दंडाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर कोविड - 19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना वर्जित किया गया है। दुर्गापूजा के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा का अधिष्ठापन, पंडालों का निर्माण, मेले का आयोजन, मूर्ति विसर्जन जुलूस का निकालना पूर्णतया निषेध किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को दुर्गापूजा के अवसर पर किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
घर में मूर्ति की स्थापना करने वाले थाने देंगे सूचना
निजी घरों में मूर्ति अधिष्ठापन करने वाले लोगों को लिखित रूप में स्थानीय थाने को सूचना देना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति निजी स्तर पर अपने घर में मूर्ति का अधिष्ठापन करते हैं तो विसर्जन के लिए प्रतिमा को एक निजी वाहन में रखकर अधिकतम दो व्यक्ति के साथ स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में निकटतम नदी व तालाब में विसर्जन कर सकेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस अवसर पर उपस्थित व्यक्ति कोविड-19 के लिए निर्गत सरकारी निर्देशों (मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिग आदि) का पालन करेंगे।
डीजे का प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे का प्रयोग करने पर डीजे जब्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण की प्रभावी मॉनीटरिग के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जिसका दूरभाष 06226-250316 है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने- अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमणशील रह कर स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। विस चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू
विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। किसी भी स्थिति में विसर्जन के लिए जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा- 51- 60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। संबंधित अधिकारियों को अपनी निर्धारित ड्यूटी पर ससमय उपस्थित होने तथा विधि व्यवस्था संधारित करने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर
अफवाह फैलाने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। दोषी को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही सतत भ्रमणशील रहकर ऐसे तत्वों के विरुद्ध तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। ---------