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पुपरी के तत्कालीन निलंबित बीईओ नीतीश्वर महतो की अपील खारिज

सीतामढ़ी । पुपरी के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीतीश्वर महतो द्वारा अपने निलंबन को समाप्त करने के लिए की गई अपील को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 11:49 PM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 11:49 PM (IST)
पुपरी के तत्कालीन निलंबित बीईओ नीतीश्वर महतो की अपील खारिज
पुपरी के तत्कालीन निलंबित बीईओ नीतीश्वर महतो की अपील खारिज

सीतामढ़ी । पुपरी के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीतीश्वर महतो द्वारा अपने निलंबन को समाप्त करने के लिए की गई अपील को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने खारिज कर दी है। इस बाबत डीईओ सचिद्र कुमार ने बताया कि पुपरी के तत्कालीन बीईओ नीतीश्वर महतो पर विभागीय जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद वे अपर मुख्य सचिव के पास अपील में गए थे लेकिन, उनकी अपील भी खारिज कर दी गई है। बताते चलें कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा नीतीश्वर महतो को प्रखंड शिक्षा पदाधकारी पुपरी के पद पर पदस्थापित किया गया था तथा उनकी प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग में की गई। लेकिन, उक्त आदेश के अनुपालन में वह कर्मचारी चयन आयोग में योगदान नहीं कर पुपरी बीईओ के पद पर कार्य करते रहे। इस मामले को विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 37 के माध्यम से उठाया गया। इस प्रश्न के उत्तर प्रारूप तैयार करने के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 12 फरवरी 20 को नीतीश्वर महतो को बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान करने के लिए आदेश निर्गत किया गया। इसके अनुपालन में नीतीश्वर महतो 18 फरवरी 20 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान किए। कार्य के निष्पादन में उनकी आवश्यकता नहीं रहने के कारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग में उनका योगदान स्वीकार नहीं किया गया। तब सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 16 मार्च 20 को महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश के दिए थे। इसके अलावा उन पर कादाचार के भी आरोप लगाए गए थे। निलंबन अवधि में उनकी प्रतिनियुक्ति प्रधानाध्यापक राजकीय बुनियादी विद्यालय, कन्हौली महुआ वैशाली में है।

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