चुनाव आयोग ने लगाई जिले के एक दर्जन नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक
चुनाव आयोग ने जिले के 12 नेताओं के चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है।
सीतामढ़ी । चुनाव आयोग ने जिले के 12 नेताओं के चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है। पूर्व के चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा नहीं सौंपने को लेकर आयोग ने निर्वाचन अधिनियम की धारा 10 ए के तहत उक्त कार्रवाई की है। आयोग ने अयोग्य घोषित प्रत्याशियों के नाम की सूची डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी है, वहीं प्रत्याशियों के नाम की सूची चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके तहत सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के जानकी स्थान वार्ड 6 निवासी शफी के पुत्र इरशाद अहमद पर 8 अगस्त 2017 के प्रभाव से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। यह रोक 20 अगस्त 2020 तक लगी रहेगी। इसी तरह बाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र के रसलपुर निवासी रेखा देवी और इसी गांव की एक अन्य रेखा देवी के अलावा कोइली नानपुर निवासी आश नारायण झा, बसहा निवासी अवधेश कुमार, सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत भवदेपुर निवासी मुकेश कुमार सिंह, रीगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पोसुआ पटनिया निवासी अब्बास शेख मेजरगंज भरवाड़ा निवासी गोनौर दास पर 8 अगस्त 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। जबकि बेलसंड विधान सभा क्षेत्र के तरियानी छपरा निवासी अखिलेश कुमार सिंह, इसी गांव के संजय सिंह, रुपौली निवासी नूर आलम और खुशनंदन राम पर आयोग ने 11 सितंबर 2017 के प्रभाव से अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। यह रोक 11 सितंबर 2020 तक लगी रहेगी। बताते चलें कि उक्त लोग पिछले विधान सभा चुनाव में मैदान में उतरे थे।