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दहेज हत्या में पति दोषी करार

By Edited By: Published: Tue, 12 Aug 2014 08:33 PM (IST)Updated: Tue, 12 Aug 2014 08:33 PM (IST)
दहेज हत्या में पति दोषी करार

- फैसला 21 को

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सीतामढ़ी, जागरण संवाददाता : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति वैद्यनाथ पाठक को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदू पर फैसला आगामी 21 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा है। बताते चलें कि परिहार थाना के सहरगामा गांव निवासी सुरेन्द्र झा ने अपनी पुत्री मोनालिका कुमारी की शादी सहियारा थाना के पुरनहिया निवासी वैद्यनाथ पाठक के साथ 27 जनवरी 2008 को की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद मोनालिका के पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग पूरी नही होने पर 9 दिसम्बर 2011 को मोनालिका के शरीर में आग लगा कर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें वैद्यनाथ पाठक पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था।


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