क्या आरटीआई के दायरे से बाहर है सहकारिता विभाग
शेखपुरा। क्या बिहार का सहकारिता विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे से बा
शेखपुरा। क्या बिहार का सहकारिता विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे से बाहर है। .जिले में यह सवाल जिला सहकारिता पदाधिकारी के लिखित जवाब के बाद उठा है। दरअसल आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में जिला के सहकारिता पदाधिकारी ने सूचना मांगने वाले को लिखित जवाब दिया है कि सहकारिता विभाग इस कानून से अलग है। इसीलिए उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया है। यह सूचना ¨पजड़ी गांव के ग्रामीण किसान तथा पूर्व मुखिया सिद्धेश्वर ¨सह ने मांगी थी। ¨सह ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी से ¨पजड़ी पैक्स में पिछले दो साल के दौरान किसानों से ़खरीदे गए धान की मात्र तथा किसानों के नामों की सूची मांगी थी। इसके अलावा फसल बीमा योजना से लाभांवित किसानों की भी सूची मांगी थी। इसी के तहत सहकारिता पदाधिकारी ने जवाब देने के बजाय लिखित रूप से कहा है कि सहकारिता विभाग से अधिनियम से परे है इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है।