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अनलॉक-4 में मास्क व शारीरिक दूरी के पालन पर जोर

शेखपुरा। सोमवार से शुरू अनलॉक-4 में मास्क तथा शारीरिक दूरी के पालन पर खास •ाोर दिया गया है। अनलॉक-4 को लेकर डीएम ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। डीपीआरओ ने बताया डीएम द्वारा जारी नये आदेश में मास्क के इस्तेमाल तथा शारीरिक दूरी के पालन पर कड़ा निर्देश दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 11:14 PM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 06:17 AM (IST)
अनलॉक-4 में मास्क व शारीरिक दूरी के पालन पर जोर
अनलॉक-4 में मास्क व शारीरिक दूरी के पालन पर जोर

शेखपुरा। सोमवार से शुरू अनलॉक-4 में मास्क तथा शारीरिक दूरी के पालन पर खास •ाोर दिया गया है। अनलॉक-4 को लेकर डीएम ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। डीपीआरओ ने बताया डीएम द्वारा जारी नये आदेश में मास्क के इस्तेमाल तथा शारीरिक दूरी के पालन पर कड़ा निर्देश दिया गया है। इसमें आम लोगों के साथ दूकानदारों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के दूकानदारी करने ततह शारीरिक दूरी का पालन नहीं पर दुकान को सील किया जायेगा।

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अनलॉक-4 में दुकानों को खोलने तथा बंद करने का कोई स्पष्ट समय नहीं दिया गया है। इस बाबत डीपीआरओ ने बताया दुकान संचालन को लेकर पूर्व का आदेश लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि डीएम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिला में अभी कितने कंटेनमेंट जोन हैं। मास्क तथा शारीरिक दूरी के अनुपालन को लेकर एसडीएम के साथ सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है। बसों या दूसरे निजी व सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों का भी मास्क चेक करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कोरोना का खतरा कम हुआ है समाप्त नहीं हुआ है। इस दौर में सतर्कता जरूरी है।


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