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हत्यारोपी होमगार्ड जवान की जमानत याचिका खारिज

शेखपुरा। अधेड़ की हत्या के नामित आरोपी होमगार्ड जवान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। विशेष एससी-एसटी अदालत ने सोमवार सुनवाई के बाद जमानत याचिका को ़खारिज किया। इसकी जानकारी एससी-एसटी अदालत के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौलेश्वर प्रसाद ने दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 12:38 AM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 06:33 AM (IST)
हत्यारोपी होमगार्ड जवान की जमानत याचिका खारिज

शेखपुरा। अधेड़ की हत्या के नामित आरोपी होमगार्ड जवान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। विशेष एससी-एसटी अदालत ने सोमवार सुनवाई के बाद जमानत याचिका को ़खारिज किया। इसकी जानकारी एससी-एसटी अदालत के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौलेश्वर प्रसाद ने दी। इस बाबत बताया गया कि याचिकाकर्ता घनश्याम चौहान जिला में होमगार्ड होमगार्ड का जवान है। घनश्याम चौहान जिला के कसार सहायक थाना के वृंदावन गांव का रहने वाला है। बताया गया कि गांव में मामूली से विवाद में घनश्याम चौहान ने गांव के ही वासुदेव मांझी को चा़कू मारकर जख्मी कर दिया था। बाद में पटना में इलाज के दौरान वासुदेव मांझी की मौत हो गई थी।

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