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शस्त्र अधिनियम में आरोपित दोषी करार

शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम संजय सिंह की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत एक आरोपित को दोषी करार किया। आरोपित को दो साल का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 10:13 PM (IST)Updated: Mon, 30 Sep 2019 06:30 AM (IST)
शस्त्र अधिनियम में आरोपित दोषी करार

शेखपुरा । शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम संजय सिंह की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत एक आरोपित को दोषी करार किया। आरोपित को दो साल का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सत्यनारायण सिंह ने बताया कि जिला के जयरामपुर थाना अन्तर्गत कबीरपुर निवासी बबलू यादव पिस्टल के साथ 11 सितंबर 2015 को शेखोपुरसराय होते कहीं जा रहा था। जिसको गुप्त सूचना पर शेखोपुर सराय की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम ने आरोपित को शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया। जिसमें दो साल का कारावास एवं दो हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी। वही दोनों की सजा साथ-साथ चलेगी।

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