बिना यूनिक नंबर का लाइसेंस अवैध
छपरा। बिना यूनिक पहचान नंबर के शस्त्र लाइसेंस अवैध माना जाएगा। जो शस्त्रधारी अपने शस्त्र लाइसेंस का
छपरा। बिना यूनिक पहचान नंबर के शस्त्र लाइसेंस अवैध माना जाएगा। जो शस्त्रधारी अपने शस्त्र लाइसेंस का यूनिक पहचान नंबर नहीं लिए हैं वे 31 मार्च 2018 तक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर शस्त्र शाखा में जमा कर दें। ताकि उनका यूनिक पहचान संख्या बन सके। इसको लेकर गृह विभाग ने अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक जिन शस्त्रधारियों का यूनिक नंबर नहीं बना है। उसको लेकर केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। उसके आलोक में राज्य सरकार ने बिना यूनिक पहचान नंबर वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों का यूनिक नंबर बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2018 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन शस्त्रधारियों का यूनिक पहचान नंबर नहीं बना है वे 31 मार्च तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर जिला शस्त्र कार्यालय में जमा कर दें। बताया जाता है कि बिना यूनिक पहचान नंबर वाला शस्त्र लाइसेंस अमान्य होगा। सूत्रों के मुताबिक जिले में बहुत कम लोगों का यूनिक नंबर नहीं बना है। जो वंचित रह गए है वे अपना आवेदन शीघ्र जमा कर दें। इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी शस्त्रधारकों से अपील की है कि जिनका यूनिक पहचान पत्र नहीं बना है वह इस तिथि के अंदर अपना आवेदन जमा कर दें। इसके बाद बिना यूनिक नंबर वाले शस्त्र लाइसेंस को रद कर दिया जाएगा।