महिला को जख्मी करने के मामले में आरोपित को सजा
छपरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने जलालपुर कांड संख्या 94/15 के माम
By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 02:45 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 02:45 PM (IST)
छपरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार ¨सह ने जलालपुर कांड संख्या 94/15 के मामले में महिला को जख्मी करने वाले आरोपी खैरा गांव निवासी रामजी साह को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे दो माह अतिरिक्त की सजा सुनायी गई है। विदित हो कि जलालपुर थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया गांव निवासी प्रमीला देवी के द्वारा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।
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