हत्या मामले में पिता व दो पुत्र दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीके मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या-129/09 के अन्तर्गत सत्र विचारण संख्या-696/10 में गड़खा थाना क्षेत्र के भुईगांव निवासी प्रभु राय व उनके दो पुत्र अर्जुन राय तथा अशोक राय को हत्या मामले में दोषी करार दिया है।
सारण। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीके मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या-129/09 के अन्तर्गत सत्र विचारण संख्या-696/10 में गड़खा थाना क्षेत्र के भुईगांव निवासी प्रभु राय व उनके दो पुत्र अर्जुन राय तथा अशोक राय को हत्या मामले में दोषी करार दिया है। सजा की ¨बदू पर आठ मार्च को सुनवाई होगी। सूचक की ओर से अधिवक्ता सदन शरण ने न्यायालय में पक्ष रखा। बताया जाता है कि 25 जुलाई 2009 को रात्रि में संपत साह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पिता पुत्रों पर मृतक के भतीजा शिवनाथ साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना में उन्होंने हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया था।