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बिना अनुमति पार्टी का झंडा लगाया तो कार्रवाई

सारण। लोक सभा चुनाव में अचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। यदि आप बिना अनुमति किसी पार्टी विशेष का झंडा तथा बैनर अपने निजी मकान पर लगाते है तो सावधान हो जाएं आप पर अचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज हो सकती है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Apr 2019 07:43 PM (IST)Updated: Sat, 06 Apr 2019 07:43 PM (IST)
बिना अनुमति पार्टी का झंडा लगाया तो कार्रवाई
बिना अनुमति पार्टी का झंडा लगाया तो कार्रवाई

सारण। लोक सभा चुनाव में अचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। यदि आप बिना अनुमति किसी पार्टी विशेष का झंडा तथा बैनर अपने निजी मकान पर लगाते है तो सावधान हो जाएं आप पर अचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। अंचलाधिकारी ओमप्रकाश ने अंचल अंतर्गत मिर्जापुर गांव के एक व्यक्ति पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ के लिखित आवेदन के अनुसार गुरुवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिर्जापुर निवासी शिवचरण साह के दरवाजे पर जदयू का झंडा लगा हुआ पाया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी पार्टी का झंडा लगाना एक आचार संहिता का उल्लंघन है जिसके बाद उक्त झंडा को जब्त करते हुए थानाध्यक्ष को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रामबलेश्वर राय ने बताया कि अंचलाधिकारी ओमप्रकाश के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

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