बम कांड के आरोपी का नियमित जमानत आवेदन खारिज
सारण। सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम विस्फोट मामले के आरोपी लक्ष्मण राय के नियमित जमानत आवेद
सारण। सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम विस्फोट मामले के आरोपी लक्ष्मण राय के नियमित जमानत आवेदन को सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने खारिज कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी लक्ष्मण राय का नियमित जमानत आवेदन अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। वह अवतारनगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ा का निवासी है। 19 सितंबर 2014 को सिविल कोर्ट परिसर में उस समय बम विस्फोट किया गया था। जब तिहरे हत्या कांड के सूचक शशिभूषण ¨सह एक अन्य गवाह मंजीत ¨सह के साथ गवाही देने के लिए पहुंचा था, उसके साथ अंगरक्षक भी थे। इस बम विस्फोट की घटना में शशिभूषण और उसका बाडीगार्ड योगेश्वर पासवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस सिलसिले में शशिभूषण के बयान पर छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बालेश्वर ¨सह सहित अन्य को नामजद किया गया था। 30 जून को इस मामले में लक्ष्मण राय ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था।