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समस्तीपुर में बीईओ निर्मला कुमारी निलंबित, शिक्षकों के वेतन और अवकाश के मामले बने वजह

By Prakash kumarEdited By: Dharmendra Singh
Published: Tue, 13 Oct 2026 05:13 PM (IST)

समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड की बीईओ निर्मला कुमारी को प्रशासनिक लापरवाही और कर्तव्यों में उदासीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

सरायरंजन प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) निर्मला कुमारी

सरायरंजन प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) निर्मला कुमारी 

HighLights

  1. बीईओ निर्मला कुमारी प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में निलंबित।

  2. शिक्षकों के अवकाश व वेतन मामले में उदासीनता।

  3. निलंबन अवधि में मुख्यालय मुजफ्फरपुर कार्यालय निर्धारित।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) निर्मला कुमारी को प्रशासनिक लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन पर शिक्षकों के अवकाश एवं सेवा संबंधी आवेदनों के साथ बकाया वेतन से जुड़े मामलों को समय पर जिला कार्यालय नहीं भेजने और कार्यालय कर्मियों के बीच कार्यों का बंटवारा नहीं करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर की ओर से पत्रांक 303, दिनांक 19 अगस्त 2026 के माध्यम से बीईओ के विरुद्ध आरोप पत्र और संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था।

इसमें शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं सेवा संबंधी आवेदनों तथा अंतर वेतन और बकाया वेतन से जुड़े मामलों को समय पर जिला कार्यालय को अग्रसारित नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा प्रखंड के कई शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं करने और कार्यालय कर्मियों के बीच कार्यों का उचित बंटवारा नहीं करने की बात भी सामने आई थी।

निदेशालय ने आरोपों के संबंध में पत्रांक 1067, दिनांक 17 सितंबर 2026 के माध्यम से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(4) के तहत उनसे जवाब मांगा था।

निर्धारित अवधि में उनका लिखित बचाव अभिकथन प्राप्त नहीं होने के बाद विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की। इसके लिए नियमावली के नियम 9(1) का हवाला दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान निर्मला कुमारी का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसका भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर द्वारा स्थापना मद से किया जाएगा।

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