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रोसड़ा नरसंहार कांड में रतनलाल को आजीवन कारावास

समस्तीपुर। रोसड़ा रोसड़ा के चर्चित नरसंहार कांड में दोषी करार दिए गए रतन लाल को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 11:19 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 11:19 PM (IST)
रोसड़ा नरसंहार कांड में रतनलाल को आजीवन कारावास
रोसड़ा नरसंहार कांड में रतनलाल को आजीवन कारावास

समस्तीपुर। रोसड़ा, रोसड़ा के चर्चित नरसंहार कांड में दोषी करार दिए गए रतन लाल को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा भी दी है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह ने बुधवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए धारा 302, 120 बी के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।। राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिवशंकर प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा। मौके पर त्वरित विचारण कोषांग के प्रमोद कुमार प्रभाकर एवं दर्जनों अधिवक्ता कक्ष में मौजूद रहे। वहीं न्यायालय के बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी।

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18 वर्ष पूर्व हुई थी एक साथ सात लोगों की हत्या

18 वर्ष पूर्व 15 जनवरी 2001 की शाम सात बजे शहर के अति व्यस्त सिनेमा चौक स्थित क्षेत्रीय विकास समिति कार्यालय में स्वचालित हथियार से हमला कर सात लोगों को मौत की नींद सुला दी गई थी। जिसमें समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद सिंह, भाजपा नेता हरिशंकर प्रसाद सिंह, कुमार विमलेन्दु, हीरा सिंह, कुलदीप साह, अनिल यादव, सुनील महतो शामिल थे। इस संबंध में मृतक मुरारी सिंह के छोटे भाई अमरप्रताप सिंह के बयान पर रोसड़ा थाना में अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी संख्या-07/2001 दर्ज कराया गया था। घटना के बाद पुलिसिया अनुसंधान के दौरान कई अप्राथमिक अभियुक्तों का नाम दर्ज किया गया था।


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