अब टिकट कटाने के बाद भी रेल यात्री बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन
समस्तीपुर। अब आरक्षित टिकट पर स्टेशन बदलने को लेकर रेल यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
समस्तीपुर। अब आरक्षित टिकट पर स्टेशन बदलने को लेकर रेल यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यात्री ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले यानी चार्ट बनने तक मनमाफिक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत रेलवे द्वारा एक मई से शुरू होगी। नई सुविधा में रेलवे बोर्ड ने टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है जिसमें यात्री एक नहीं दो बार बोर्डिंग बदल सकते हैं। अभी तक ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग बदलने की व्यवस्था हैं। बोर्डिंग बदलने पर यात्री को अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग बदला जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी यात्री ने समस्तीपुर से कोलकाता तक का टिकट बुक करा है और बाद में उसने बोर्डिंग बरौनी करा लिया तो समस्तीपुर से बरौनी के बीच का किराया वापस नहीं होगा। वहीं अगर यात्री चाहे तो बोर्डिंग बदलने के बाद भी बरौनी के बजाय समस्तीपुर से यात्रा कर सकता है, लेकिन बर्थ खाली होने पर ही यात्री को सीट की सुविधा मिल सकेगी अन्यथा अनुमति नहीं मिलेगी। तीन तरह से बदल सकते हैं बोर्डिंग यात्री घर बैठे ही यात्रा स्टेशन बदल सकते हैं। इसके लिए रेलवे काउंटर, इंक्वायरी नंबर 139 या आइआरसीटीसी के वेबसाइट पर भी बोर्डिंग बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सीट खाली होने पर नहीं लगेगा जुर्माना
बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद भी यात्री चाहे तो पूर्ववत स्टेशन से ही सफर कर सकता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि रिजर्व की गई बर्थ खाली हो। तो यह सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी राशि के मिलेगी, लेकिन यदि बर्थ को किसी अन्य ने बुक कर लिया है, तो टीटीई द्वारा बिना टिकट चार्ज किया जाएगा। टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज
टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं। जबकि अभी टिकट बुकिग के दौरान बोर्डिंग स्टेशन का चयन करने के बाद दोबारा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की अवधि को 24 घंटे से 4 घंटे किया है। ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग में बदलाव कर सकेंगे।