हत्या मामले में एक रिहा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश हरेन्द्र नाथ ने हत्या से संबंधित सत्रवाद की सुनवाई गुरुवार को की।
समस्तीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश हरेन्द्र नाथ ने हत्या से संबंधित सत्रवाद की सुनवाई गुरुवार को की। इसमें सरायरंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर पुरनहिया गांव निवासी राम भरोस सदा, सूरज राम एवं हरपुर बरहत्ता निवासी बसंत सहनी को भादवि की धारा 302, 201 एवं 120 बी के तहत साजिश करके हत्या करने एवं लाश को लापता करने का दोषी पाते हुए सजा के ¨बदु पर 19 जुलाई को कार्रवाई की तिथि निर्धारित की है। वहीं आरोपी राम उभेद राम के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार सूचक विनोद राम ने सरायरंजन थाना कांड संख्या 192-13 दिनांक 21 जुलाई 2013 को दर्ज कराया था। सूचक ने आरोपी राम भरोस सदा, सूरज राम एवं बसंत सहनी पर 20 जुलाई 2013 की रात्रि में उसके भाई मनोज राम को घर से बुलाकर ले जाने तथा हत्या कर लाश लापता के उद्देश्य से शव को कुआ में डालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज के उपरांत आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। तब से अभियुक्त कारागार में है। जबकि एक आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाते हुए न्यायाधीश ने रिहा करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक जामुन दास ने नौ साक्षी का बयान न्यायालय के समक्ष कराया था।