दलसिंहसराय में SH-88 पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बाजार समिति के पास दर्जनों दुकानें ध्वस्त
Dalsinghsarai Encroachment Removal: दलसिंहसराय में प्रशासन ने बाजार समिति के पास एसएच-88 के दोनों किनारों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ...और पढ़ें
HighLights
प्रशासन ने दलसिंहसराय में एसएच-88 पर अतिक्रमण हटाया।
बाजार समिति के पास दर्जनों दुकानें ध्वस्त की गईं।
यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है।
अंगद कुमार सिंह, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dalsinghsarai Encroachment Removal: दलसिंहसराय में बाजार समिति के पास एसएच-88 के दोनों किनारों पर शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।
इस दौरान सड़क और बाजार समिति की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई स्थायी और अस्थायी दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया।
जेसीबी की मदद से दुकानों को ध्वस्त कर सड़क किनारे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
लाउडस्पीकर से दी सूचना
अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार उद्घोषणा कर अतिक्रमणकारियों को दुकानें हटाने की सूचना दी जा रही थी।

लोगों को सरकारी जमीन एवं सड़क की सीमा में किसी प्रकार का निर्माण या दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानों के आगे बने शेड, बांस-बल्ला और अन्य अस्थायी संरचनाओं को भी हटाया गया।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अवर निर्वाचन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार, सीओ मो. जमशेद आलम, बीडीओ राजीव, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।
प्रशासन की टीम ने बाजार समिति के आसपास एसएच-88 के दोनों किनारों पर सड़क एवं बाजार समिति की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू की। अभियान को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।
भारी पुलिस बल तैनात
अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई होने के कारण अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा।
किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहा।
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार बाजार समिति, दलसिंहसराय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट में दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1798/2025, अनिल राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के अनुपालन के तहत की जा रही है।
आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई थी। इसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिसार कुमार सहित अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी।
दोबारा अतिक्रमण पर निगरानी
प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क एवं बाजार समिति की जमीन पर दोबारा दुकान लगाने या किसी प्रकार का निर्माण करने वालों पर नजर रखने की बात कही है।
आदेश में अतिक्रमण हटाने के बाद प्रत्येक 15 दिन पर अभियान चलाने एवं लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण होने से रोकना है।
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