नामांकन पत्र में उम्मीदवारों को देनी होगी पिछले पांच साल की आयकर विवरणी
समस्तीपुर। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को इस बार कई सूचनाओं को नाम निर्देशन पत्र में अंकित करना होगा।
समस्तीपुर। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को इस बार कई सूचनाओं को नाम निर्देशन पत्र में अंकित करना होगा। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भी उम्मीदवारों को देना है, जिसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगी गई वांछित सूचनाएं उसमें अंकित हो। इसके लिए अलग-अलग कॉलम निर्धारित किए गए हैं। एक भी कॉलम को यदि खाली छोड़े तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को पहले ही आयोग की ओर से उपलब्ध करा दी गई है। जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र में उम्मीदवार का नाम, पता, वोटर क्रमांक के साथ-साथ स्थायी एवं वर्तमान पता भी देने को कहा है। वोटर क्रमांक की सच्ची प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, पेशा एवं पति या पत्नी के साथ-साथ बच्चों के पेशा का भी जिक्र करना होगा। उम्मीदवार के द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नॉटरी पब्लिक के समक्ष बनाना होगा। शपथ पत्र के हर पन्ने पर अभिसाक्षी के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र में पैन नंबर के साथ-साथ पिछले पांच वित्तीय वर्ष के आयकर की विवरणी भी देने को कहा है। इसमें पति, पत्नी एवं बच्चों की आयकर विवरणी भी शामिल है। चल एवं अचल संपत्ति के साथ-साथ लंबित आपराधिक मुकदमें की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। उम्मीदवारों को इस बार अपना सोशल अकाउंट की भी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी है। पिछले दिनों जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित कर आयोग के द्वारा नामांकन से संबंधित दिए गए निर्देशों की कॉपी उपलब्ध कराई। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि नामांकन पत्र का कोई कॉलम खाली नहीं रखना है। उम्मीदवार के लिए जो कॉलम लागू नहीं होता है, उसमें शून्य या लागू नहीं होता लिखना है।