Bihar News : रेलवे परिसर में कूड़ा फेंका तो देना होगा 1000 रुपये, नहीं चुकाया जुर्माना तो कोर्ट में होगी पेशी
रेलवे प्रशासन ने परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने ...और पढ़ें

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर रेल प्रशासन ने अब सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज सहित अन्य परिसरों में गंदगी फैलाने या स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधि करने पर अब एक हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाते हुए जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद दंड की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है।
रेल प्रशासन के अनुसार, रेलवे परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाना अथवा ऐसी कोई गतिविधि करना जिससे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती है, दंडनीय है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर एक हजार रुपये का दंड लगाया जा सकता है।
निर्धारित एक हजार रुपये के दंड का भुगतान नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
डस्टबिन में ही डालें कचरा
सीपीआरओ ने बताया कि दंड बढ़ाने का उद्देश्य यात्रियों को दंडित करना मात्र नहीं है, बल्कि रेलवे परिसरों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित करना है।
यात्रियों से स्टेशन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज और अन्य रेलवे परिसरों में कूड़ा-कचरा नहीं फैलाने तथा कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालने की अपील की गई है।
स्वच्छ रेल परिसर-स्वच्छ भारत की ओर एक कदम के तहत रेल प्रशासन ने यात्रियों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही यात्रियों से अपने आसपास के लोगों को भी रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।
