सीनियर सिटीजन हैं तो बनवा लें आधार कार्ड, अब ट्रेन यात्रा में पड़ेगी जरूरत
सीनियर सिटीजन को ट्रेन यात्रा में रियायत लेनी है तो उन्हें आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। यात्रा के दौरान भी आधार कार्ड साथ रखना होगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो रही है।
पटना [जेएनएन]। रेलवे ने ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के नाम पर गलत तरीके से सुविधा लेने वालों पर लगाम लगाने के की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत अब ऐसे नागरिकों को आरक्षित टिकट लेने के लिए आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। यह यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी।
रेल टिकट में रियायत पाने के लिए सीनियर सिटीजन को अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। एक जनवरी से शुरू होने वाले पहले चरण के तहत ऐसे यात्रियों से वैकल्पिक तौर पर आधार संख्या मांगे जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल, 2017 से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह प्रावधान काउंटर और ऑनलाइन दोनों टिकटों पर लागू होगा।
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आधार कार्ड की अनिवार्यता यात्रा के दौरान भी होगी। सफर में टिकट जांच के दौरान टीटीई को पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके नहीं होने पर कंफर्म सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ रिजर्वेशन के लिए ही होगी।
काउंटर पर टिकट लेने वाले सीनियर सिटीजन के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उन्हें पूरा किराया भुगतान करना होगा। जो सीनियर सिटीजन टिकट में रियायत नहीं लेना चाहते, उनके लिए आधार कार्ड वैकल्पिक होगा।
समस्तीपुर मंडल के एक रेल अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड अनिवार्य करने की इस पहल की सूचना सभी स्टेशनों पर भेज दी गई है।