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Saharsa News: 20 मार्च तक जमा करना होगा भू-लगान, नहीं तो जमीन मालिकों की बढ़ेगी मुश्किल

Published: Thu, 12 Mar 2026 05:16 PM (IST)

बनमाईटहरी अंचल के सभी रैयतों को 20 मार्च तक बकाया भू-लगान जमा करना होगा। अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने आदेश जारी ...और पढ़ें

20 मार्च तक जमा करना होगा भू-लगान, नहीं तो जमीन मालिकों की बढ़ेगी मुश्किल (AI Generated Image)

20 मार्च तक जमा करना होगा भू-लगान, नहीं तो जमीन मालिकों की बढ़ेगी मुश्किल (AI Generated Image)

HighLights

  1. 20 मार्च तक बकाया भू-लगान जमा करना अनिवार्य।

  2. भुगतान न करने पर सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे।

  3. कानूनी कार्रवाई, केस दर्ज और भूमि नीलामी संभव।

संवाद सूत्र, बनमाईटहरी (सहरसा)। अंचल क्षेत्र के सभी रैयतों को बकाया भू-लगान आगामी 20 मार्च तक हर हाल में जमा करना होगा। इसको लेकर अंचल प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है।

वहीं, निर्धारित तिथि के अनुसार, बकाया भू-लगान की राशि जमा नहीं करने वाले रैयतों की आगे परेशानी बढ़ सकती है। वैसे रैयतों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से अस्थायी रूप से वंचित होना पड़ सकता है।

अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि बनमा ईटहरी अंचल क्षेत्र में कुल लगभग 37 हजार जमाबंदी दर्ज है। बावजूद इसके अनुपात में लगान वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जबकि लगान भुगतान राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहती है।

उन्होंने रैयतों से अपील करते हुए कहा है कि आगामी 20 मार्च तक हर हाल में अपनी-अपनी जमीन के बकाया लगान की राशि को जमा कर दें।

वहीं, स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्धारित तिथि तक बकाया लगान की राशि जमा नहीं करने वाले रैयतों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से अस्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है।

साथ ही विभिन्न राजस्व अधिनियमों के अधीन बकाया वसूली करने हेतु रैयतों पर केस दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भूमि की नीलामी भी की जा सकती है।

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