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निशक्तों के लिए नहीं बना रैम्प तो होगी कार्रवाई

सहरसा। निशक्तों के लिए सरकारी आवासीय एवं गैर सरकारी भवनों में रैम्प बनाया जाएगा इसके अलावा लिफ्ट भी

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 06:58 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 06:58 PM (IST)
निशक्तों के लिए नहीं बना 
रैम्प तो होगी कार्रवाई
निशक्तों के लिए नहीं बना रैम्प तो होगी कार्रवाई

सहरसा। निशक्तों के लिए सरकारी आवासीय एवं गैर सरकारी भवनों में रैम्प बनाया जाएगा इसके अलावा लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। राज्य निशक्तता आयुक्त ने जिले से भवनों में निशक्तजनों की सुविधा से संबधित रैम्प, टायलेट एवं लिफ्ट नहीं लगाए जाने के प्रतिवेदन को गंभीरता से लिया। उन्होंने समीक्षा के दौरान भवन निर्माण विभाग को अनुपालन का निर्देश दिया। भवन निर्माण विभाग के अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव उपेंद्र नारायण ने विभागीय अभियंताओं को जारी पत्र में क्षेत्राधीन भवनों का निरीक्षण कर सरकारी भवनों में निर्माण सुनिश्चित करने कहा है।

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नहीं बना तो होगी कार्रवाई

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निशक्तजनों के लिए भवनों में यह सुविधा बहाल नहीं की गई तो निर्माण कार्य से संबधित अधिकारी के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी । पत्र में कहा है कि निशक्तजनों के सार्वजनिक भवन कार्यात्मक या मनोरंजनात्मक, परिवहन सुविधाएं जैसे सड़क सबवे तथा फुटपाथ, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप टर्मिनल, बंदरगाह, हवाईअड्डा परिवहन के माध्यम बस, ट्रेन, वायुयान तथा जहाजों, खेल के मैदान, खुले स्थान इत्यादि को विकलांग व्यक्तियों के लिए आसानी से पहुंच लायक बनाया जाएगा।


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