राजस्व लगान वसूली पर सरकार ने लगाई रोक
सहरसा। बिहार सरकार द्वारा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व ल
सहरसा। बिहार सरकार द्वारा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व लगान एवं शेष की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही किसानों को गत वर्ष के ही लगान रसीद के आधार पर एलपीसी निर्गत करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इस बावत सभी जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी को पत्र जारी किया है।
प्रधान सचिव ने पत्र जारी करते कहा है सूखाग्रस्त घोषित प्रखंड के किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान, पटवन, विद्युत बिल जो सीधे किसानों से संबंधित है की वसुली को स्थगित रखा जाय। साथ ही गत वर्ष के लगान के आधार पर एलपीसी निर्गत किया जाए। इस आदेश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को धान क्षति राहत के लिए वर्ष 18-19 के राजस्व रसीद जमा करने की परेशानी दूर हो गयी है। वहीं कई किसानों ने कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों से अपडेट राजस्व रसीद मांगे जाने की शिकायत कृषि अधिकारी से की है। प्रखंड कृषि अधिकारी अरुण कुमार ¨सह ने बताया किसान को अपनी जमीन के सत्यापन के लिए राजस्व रसीद देंगे। लेकिन अधिक पुराने रसीद देने से तो जमीन के स्वामित्व पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा।