अब भोजन से वंचित बच्चों को एमडीएम का अनाज व राशि मिलेगी
सहरसा। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में अब एमडीएम से वंचित बच्चों को अनाज व राशि देने का निण
सहरसा। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में अब एमडीएम से वंचित बच्चों को अनाज व राशि देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव बिनोद कुमार सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए इसका शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि खाद्यान्न पकाने की लागत परिवर्तन मूल्य ईंधन उपलब्ध न होने या रसोईया सह सहायक की अनुपस्थिति या फिर किसी अन्य कारण से सरकारी स्कूलों में कार्य दिवस के दिन बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बच्चों को उसके खाता में निर्धारित राशि दी जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना, नियमावली 2015 के नियम 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध ग में परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता हर माह का आगामी 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी। इस नियमावली के तहत बालक की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा और उस समय खाना पकाने की लागत का मूल्य बच्चों को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक की है। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर मध्याह्न भोजन योजना मद की राशि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में उपलब्ध अन्य मदों की राशि का उपयोग एमडीएम के लिए करेंगे। फिर मध्याह्न भोजन योजना से परिवर्तन मूल्य की राशि प्राप्त होते ही तत्काल राशि का समायोजन कर लेंगे। बच्चों को जितने दिन किसी कारणवश भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया तो उतने दिनों की परिवर्तन मूल्य एवं खाद्यान्न के पिछले माह की गणना कर 15 तारीख तक बच्चों को उपलब्ध करा दें। परिवर्तन मूल्य की राशि संबंधित बच्चों के बैंक खाता में ही हस्तांतरण किया जाएगा।
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बच्चों को मिलेगा परिवर्तन मूल्य
स्कूलों में कार्य दिवस के दौरान अब किसी कारणवश एमडीएम बंद रहने पर बच्चों को मात्रा के हिसाब से खाद्यान्न सहित भोजन पकाने की लागत राशि परिवर्तन मूल्य दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसका अनुपालन करने का निर्देश सभी बीईओ को दिया गया है।
मनोज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना