हत्या मामले में तीन दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
सहरसा। करीब चार वर्ष पूर्व बसनही थाना क्षेत्र के अतलखा गांव में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे एक व्
सहरसा। करीब चार वर्ष पूर्व बसनही थाना क्षेत्र के अतलखा गांव में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर देने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय नाथ झा ने तीन आरोपियों को हत्या एवं शस्त्र अधिनियम का दोषी करार दिया। न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए अतलखा निवासी आरोपित गेणु यादव, डोमी यादव एवं अमोल यादव को आज सजा सुनाई जाएगी। इसी मामले में आरोपी बने खोखा यादव, ललन यादव, संजीव यादव, कुंदन यादव, अनोज यादव, भीषण यादव एवं नित्यानंद यादव को भी छोटे-मोटे अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। न्यायालय द्वारा उन्हें भी सजा सुनाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पांच फरवरी 2014 को साढ़े आठ बजे रात में अनोज यादव अपने भाई मनोज यादव एवं अन्य ग्रामीणों के साथ झिटकिया नदी में सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन कर घर लौट रहा था। उसके आवास से 150 मीटर की दूरी पर दोषी पाए गए उपरोक्त आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। इलाज के लिए पटना पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। सात फरवरी 2014 को इस घटना की प्राथमिकी स्थानीय बसनही थाना में दर्ज की गयी थी।