आइओ के वेतन निकासी पर रोक
रोहतास। नियत समय पर न्यायालय में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराने पर एडीजे छह अनंत सिंह की अदालत ने मुफस्
By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 05:24 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 05:24 PM (IST)
रोहतास। नियत समय पर न्यायालय में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराने पर एडीजे छह अनंत सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना में पदस्थापित आइओ विशम्भर प्रसाद के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। उक्त आदेश एक अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान दिया गया। इस मामले में कर्मा निवासी सुरेश राम व अन्य द्वारा 21 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने 22 अगस्त को आइओ से केस डायरी की मांग की गई थी। जिसमें आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।
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