अकोढीगोला एवं रोहतास थानाध्यक्ष को शोकॉज
रोहतास। जानलेवा हमला से जुड़े दो मामलों में समय से कोर्ट में वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं करने पर
By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 06:39 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 06:39 PM (IST)
रोहतास। जानलेवा हमला से जुड़े दो मामलों में समय से कोर्ट में वाद दैनिकी प्रस्तुत नहीं करने पर अपर जिला जज तीन दिलीप कुमार वर्मा की अदालत ने अकोढीगोला एवं रोहतास थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त मामले अकोढीगोला थाना कांड संख्या 202/18 एवं रोहतास थाना कांड संख्या 313/18 से जुड़ा है। दोनों मामलों में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट द्वारा मांगी गई केस डायरी को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस मामले में संबंधित थानाध्यक्षों की लापरवाही के चलते मामला लंबित है।
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