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Bihar Farmer ID: अगर आप किसान हैं तो विशिष्ट पहचान पत्र बनवाना है जरूरी, दिशा-निर्देश जारी

Published: Fri, 16 Jan 2026 05:08 PM (IST)

रोहतास में कृषि और राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पहल शुरू की गई है। ...और पढ़ें

अगर आप किसान हैं तो विशिष्ट पहचान पत्र बनवाना है जरूरी (AI Image)

अगर आप किसान हैं तो विशिष्ट पहचान पत्र बनवाना है जरूरी (AI Image)

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जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। कृषि व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत है। इसे लेकर 17 से 21 जनवरी तक जिले में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी एवं बिना किसी बिचौलिये के प्राप्त हो सकेगा।

इसे लेकर डीएम उदिता सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जिले में चल रहे फार्मर आईडी रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमाबंदी वाले शत प्रतिशत किसानों को फार्मर आईडी बनाना विभागीय अधिकारी व कर्मी सुनिश्चित करेंगे। अगर उचित कागजात वाले एक भी किसान का यह विशिष्ट पहचान पत्र नहीं बना तो वे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वंचित हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को प्रभावी रूप से लागू करने को ले राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 से 21 जनवरी तक पूरे जिले में विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है, जहां पर किसानों का फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सभी कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गई है।

फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष अभियान के दौरान तेजी एवं समन्वय के साथ अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक व हल्का कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व भूमि संबंधी दस्तावेज अनिवार्य है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कृषि विभाग हेल्पलाइन 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1800 345 6215 है।

बैठक में डीडीसी विजय कुमार पांडेय के अलावा राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मो. जफर हसन, सीओ, बीडीओ, बीएओ समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।