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भोजपुर के पूर्व SP पर 10000 रुपये का जुर्माना, लापरवाही पर रोहतास कोर्ट ने लिया एक्शन

Published: Mon, 21 Sep 2026 07:52 PM (IST)

रोहतास कोर्ट ने भोजपुर के पूर्व एसपी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।

भोजपुर के निवर्तमान एसपी राज। (फाइल फोटो)

भोजपुर के निवर्तमान एसपी राज। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रोहतास कोर्ट ने पूर्व भोजपुर एसपी पर जुर्माना लगाया।

  2. अभियुक्त गोविंद सिंह की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।

  3. पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की।

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चार अनिल कुमार की अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए भोजपुर के पूर्व एसपी पर दस हजार रुपए का स्थगन व्यय लगाया है।

कोर्ट द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार भोजपुर जिला के इमादपुर थाना के राजपुर गांव निवासी अभियुक्त गोविंद सिंह की कोर्ट में उपस्थिति के लिए मामला वर्ष 2022 से लंबित है।

अभियुक्त के विरुद्ध जारी अधिपत्र का तामिला भी आज तक नहीं किया गया। इतना ही नहीं न्यायालय द्वारा जारी स्मार-पत्र और जारी कारण-पृच्छा का भी कोई जवाब भोजपुर के तत्कालीन एसपी द्वारा नहीं दिया गया।

कोर्ट ने इसे कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का द्योतक माना है। कोर्ट ने गत पांच अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को 27 अगस्त को हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित कराकर अपना पक्ष रखें कि क्यों नहीं इन कृत्यों के लिए उच्च न्यायालय पटना के साथ-साथ आपके वरीय अधिकारियों को आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाए।

एसपी ने बरती लापरवाही

कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की लापरवाही के कारण इस केस में आज तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इसलिए दस हजार रुपये स्थगन व्यय के रूप में लगाया गया है जिसे अगली तिथि तक न्यायालय में जमा कराना होगा।

कोर्ट ने भोजपुर के वर्तमान एसपी के सहयोग से उक्त अभियुक्त को अविलंब हाजिर कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इस आदेश की प्रति रोहतास एसपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

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