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अब सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदार भरेंगे जुर्माना, जाएंगे जेल

पेज पांच की लीड फोटो संख्या- 14 - नगर परिषद ईओ ने बैठक कर व्यवसायियों को चेताया - 2020 के बाद बिना एनओसी के नहीं चलेंगे घरों में लगे सबमर्सिबल संवाद सहयोगी डेहरी ऑनसोन

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 02:00 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 06:14 AM (IST)
अब सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदार भरेंगे जुर्माना, जाएंगे जेल
अब सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदार भरेंगे जुर्माना, जाएंगे जेल

रोहतास। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को उचित जगह फेकने व शहर में सफाई प्रबंधन को लेकर नगर परिषद ईओ सुशील कुमार ने बुधवार को व्यवसाइयों के साथ बैठक की। जिसमें व्यवसायियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के नियमों की जानकारी दी गई। ईओ ने कहा कि कोई भी कूड़ा -कचरा सड़क पर नहीं फेंकेगा। कानून के तहत दुकानदारों पर कूड़ा उचित जगह फेकने की जिम्मेवारी है। यदि वे निष्पादित नहीं करते हैं, तो नगर परिषद शुल्क लेकर इसकी व्यवस्था करेगी।

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फिलहाल नगर परिषद के द्वारा घर के लिए 25 रुपये, छोटे होटल के लिए 250 रुपये, बड़े होटल के लिए 750 रुपये व विवाह-शादी में जब लोगों की संख्या 100 से अधिक होती है, तो 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के तौर पर अधिकतम 5000 रुपये या सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल सुविधा के तौर पर होटल व्यवसाई व मैरेज हॉल वाले अपना कचरा इकट्ठा कर नगर परिषद द्वारा जारी मोबाइल नंबर पर सूचना करेंगे, जिसके बाद नप का वाहन आकर कचरा ले जाएगा। ईओ ने बताया की नल-जल का कनेक्शन सभी को लेना है। इसका अभी कोई शुल्क नहीं लगेगा। 2020 के बाद जो लोग घर में अपना बोरिग मोटर लगाकर रखे हैं, नगर परिषद से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए उनको नहीं चलने दिया जाएगा। बैठक में कनीय अभियंता सिकंदर यादवेंदू, सनी कुमार, नगर प्रबंधक मनोज भारती, समाजसेवी मुन्ना सिंह, व्यवसाई राजीव कुमार, अरुण कुमार, बबल कश्यप समेत अन्य उपस्थित थे।


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