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हत्या व शस्त्र अधिनियम में दो को आजीवन कारावास

रोहतास। हत्या एवं शस्त्र अधिनियम से जुडे एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 11 नीरज

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 07:53 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 07:53 PM (IST)
हत्या व शस्त्र अधिनियम में दो को आजीवन कारावास
हत्या व शस्त्र अधिनियम में दो को आजीवन कारावास

रोहतास। हत्या एवं शस्त्र अधिनियम से जुडे एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 11 नीरज बिहारी लाल की अदालत ने मामले के दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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चुटिया थाना कांड में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने बचरू पासवान एवं रामआशीष राम निवासी यदुनाथपुर चुटिया को शस्त्र अधिनियम व हत्या में दोषी ठहराया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 17 सितम्बर 2012 की रात परीखा यादव, चुटिया अपने घर पर अपने परिवार के साथ बैठे थे, तभी बचरू व रामआशीष वहां आए और बोले की 10 लोगों का खाना बना दो। तब सूचक का लड़का सतेन्द्र यादव बोला की खराब मौसम के चलते लकड़ी सूखी नहीं है। खाना नहीं बन सकता इसी बात से गुस्साए अभियुक्तों ने सत्येंद्र को सीने में गोली मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक रामकिशोर विश्वकर्मा थे। वहीं कोर्ट ने अभियुक्तों पर 25 हजार अर्थदंड व आ‌र्म्स एक्ट में सात साल की सजा व पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।


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