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बाली उमर के प्यार पर नहीं होगा किसी का भी पहरा, अब तो बस जी लो जिंदगी...

प्यार करने वालों पर अब कोई पहरा नहीं लगा सकेगा। बालिग प्रेमी युगल को शादी करने में जमाना बाधा नहीं बनेगा और इसके साथ बेहतर बर्ताव कर पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान भी करेगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 09 Jul 2018 06:12 PM (IST)Updated: Tue, 10 Jul 2018 05:34 PM (IST)
बाली उमर के प्यार पर नहीं होगा किसी का भी पहरा, अब तो बस जी लो जिंदगी...
बाली उमर के प्यार पर नहीं होगा किसी का भी पहरा, अब तो बस जी लो जिंदगी...

रोहतास [ब्रजेश पाठक]। यह बालिग प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छी खबर है। अब बाली उमर के प्यार में जमाना बाधा नहीं  बनेगा। न ही उन्हें शादी-ब्याह करने से ही रोकेगा। खाप पंचायतें भी नहीं बैठेगी। गलत मुकदमे कर प्रेमी व उसके परिवार को भी नहीं फंसाया जाएगा।

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पुलिस अब प्रेमी युगल को धरने-पकडऩे के लिए नहीं बल्कि सहयोगी की भूमिका में रहेगी। बालिग प्रेमी युगल के साथ  बेहतर बर्ताव कर पुलिस उन्हें  सुरक्षा प्रदान भी करेगी। गृह विभाग के निर्देश के बाद जिला पुलिस-प्रशासन ने इसपर अमल करना शुरू कर दिया है। 

दरअसल प्रेम का दुश्मन बना जमाना से निजात दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर राज्य सरकारों को अनुपालन की जवाबदेही सौंपा था। खाप पंचायतों में इन प्रेमी जोड़ों की हो रही बेइज्जती व संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकारों के हनन होने की घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने मुक्कमल व्यवस्था की है। इसके लिए निरोधात्मक, सुधारात्मक व दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। 

सैकड़ों युगल जोड़ों को मिलेगी राहत 

गत पांच वर्षों में जिले में लगभग दो हजार मामले शादी की नीयत से भगाने के दर्ज कराए गए हैं। जिसमें लड़के के पिता, भाई व अन्य परिजन को भी आरोपित किया गया है। पुलिस अब वैसे मामलों को भी गहनता से जांच शुरू कर दी है, ताकि निर्दोष को जेल की हवा न खानी पड़े।

युगल प्रेमी के मामले में खाप व जातीय पंचायतों की बैठक पर रोक लगाने के लिए एसडीपीओ को विशेष रूप से जवाबदेही सौंपी गई है। अंतरजातीय विवाह करने वालों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका पर निषेधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 

बालिग रहने पर शादी में सहयोग 

अगर घर छोड़कर भागने वाले बालिग प्रेमी युगल शादी करना चाहते हैं तो उन्हें सहयोग भी मिलेगा। जरूरत पडऩे पर प्रशासन मामूली भुगतान पर एक साल तक रहने के लिए सुरक्षित भवन भी उपलब्ध कराएगा।

 

 

खतरा उत्पन्न करने वालों पर होगी कार्रवाई 

प्रेमी युगल को घर या समाज द्वारा खतरा उत्पन्न किए जाने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ऐसे प्रेमी जोड़ों की सूची पर नजर बनाए रखेंगे। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उसपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित सुनवाई करा छह माह में सजा दिलाई जाएगी। 

 

ऑनर किलिंग में खत्म हो गईं कई जिंदगियां

प्रेम का दुश्मन बना जमाना कई लोगों की जान भी ले चुका है। गत वर्ष सासाराम मुफस्सिल थाना के महद्दीगंज के चंदन की अपहरण के बाद हत्या इस लिए कर दी गई कि वह मोहल्ले की एक लड़की से प्यार करता था। दोनों बालिग भी थे।

चंदन की हत्या की जानकारी लड़की को होने के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई थी। अब चंदन के शिक्षक पिता उदय नारायण दोषियों को सजा दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार वालों की जान पर खतरा होने का आवेदन भी पुलिस अधिकारियों के पास दिए हैं। 

कहते हैं एसपी 

जिले में शादी की नीयत से अपहरण का मामला प्रति माह लगभग 35-40 दर्ज किए जाते हैं। जिसकी जांच के बाद कई मामलों में झूठा अपहरण का प्रतिवेदन भी कोर्ट को समर्पित किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट व गृह विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में युगल जोड़ी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

इसके लिए सभी एसडीपीओ व थानाध्यक्षों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। अगर किसी स्तर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने में चूक पाई गई, तो संबंधित अधिकारी पर भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। ऑनर किलिंग व इसपर खाप पंचायतों की बैठक पर रोक लगाने के लिए भी पुलिस कृत संकल्पित है।  

सत्यवीर सिंह,एसपी- रोहतास


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