शराबी को मिली तीन माह की सजा
रोहतास। शराब पीने से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिदु पर सुनवाई करते हुए एडी
By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 12 Apr 2019 05:25 PM (IST)
रोहतास। शराब पीने से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश एक्साइज एक्ट दीनानाथ सिंह की अदालत ने आरोपी शराबी को तीन माह कैद या पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की सजा भुगतनी होगी। बघैला थाना से जुड़े उक्त मामले में कोर्ट ने थाना क्षेत्र के रोतवा निवासी पिटू सिंह को यह सजा सुनाई है। उक्त अभियुक्त को 26 अक्टूबर 2018 को शराब पीने के जुर्म में रोतवा बाजार से सूचक सह बघैला थानाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने गिरफ्तार किया था।
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