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जिले में 144 लागू : सिर्फ चार घंटे खुली रहेगी सब्जी-फल व किराना दुकानें

तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर बुधवार पांच मई से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान सिर्फ चार घंटे सब्जी फल किराना व पीडीएस की दुकानें खुली रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 09:22 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 09:22 PM (IST)
जिले में 144 लागू : सिर्फ चार घंटे खुली रहेगी सब्जी-फल व किराना दुकानें
जिले में 144 लागू : सिर्फ चार घंटे खुली रहेगी सब्जी-फल व किराना दुकानें

जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर बुधवार पांच मई से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान सिर्फ चार घंटे सब्जी, फल, किराना व पीडीएस की दुकानें खुली रहेगी। राज्य आपदा समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष व कार्यपालक दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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लॉकडाउन के दौरान सुबह सात से 11 बजे तक सब्जी, फल, पीडीएस व खाद्य सामग्री की दुकानें खलेगी रहेगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ सुबह नौ से रात नौ बजे तक होम डिलेवरी होगा। जबकि एनएच पर संचालित ढ़ाबे टेक होम के आधार कार्य करेगा। सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक समेत अन्य कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह में 50 व्यक्ति की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। डीजे बजाने व किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि श्रद्धा में अधिक से अधिक 20 लोगों की उपस्थिति होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने में कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम अनुमान्य होगा। स्कूल, कॉलेज व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

डीएम ने बताया कि सभी प्रकार के मार्गों पर अनावश्यक रूप से चलने पर रोक रहेगी। साथ सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के वाहन क्षमता से 50 फीसद यात्रियों को लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य सेवा जुडे कार्यों में शामिल निजी वाहनों का भी परिचालन जारी रहेगा। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, डिफेंस, विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक, अस्पताल, बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक व विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कृषि व उससे जुडे कार्य, प्रिट व इलेक्ट्रानिक मीडिया समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।


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