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पूर्णिया में बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को सुबह छह से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

सरकार ने कुछ ढील के साथ एक सप्ताह के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बाबत जिलाधिकारी राहुल कुमार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 07:58 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 07:58 PM (IST)
पूर्णिया में बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को सुबह छह से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
पूर्णिया में बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को सुबह छह से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

पूर्णिया। सरकार ने कुछ ढील के साथ एक सप्ताह के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बाबत जिलाधिकारी राहुल कुमार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। डीएम राहुल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 से 22 जून तक अल्टरनेट डे में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को बाजार खोलने का निर्देश दिया गया है।

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हालांकि अनलॉक-2 के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानों के साथ-साथ कृषि कार्य से जुड़ी सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही इस दौरान जिले में शाम आठ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों के परिचालन व पैदल चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वाहनों के परिचालन या आवश्यक कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास वाले वाहन के परिचालन की अनुमति रहेगी। डीएम ने नगर आयुक्त, सभी एसडीओ,एसडीपीओ, डीटीओ, डीईओ, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दिया है। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी के प्रवेश पर प्रतिबंध

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अनलॉक-2 के दौरान अब जिले के सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जबकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कार्यालय पूर्व की तरह काम करती रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अब सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे की जगह 5 बजे तक संचालित होंगे। सरकारी कार्यालय में किसी भी बाहरी आगंतुक का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन में भी पूर्व की तरह 50 प्रतिशत लोगों को ही लाने व ले जाने की अनुमति रहेगी।इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान पूर्व की तरह बंद रहेगी।ईद दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जारी रहेगा।

शॉपिग मॉल ,सिनेमा, पार्क और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

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अनलॉक-2 के दौरान भी सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल ,जिम, पार्क,क्लब, स्विमिग पूल, खेल-कूद के आयोजनम सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर लगी पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी।रेस्टोरेंट व होटल को भी सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक पार्सल सुविधा की अनुमति रहेगी।


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