Purnia News: पहले पी शराब, फिर युवक ने बकरी के साथ कर दिया गंदा काम
बिहार के पूर्णिया में एक सनकी युवक ने एक बकरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद बकरी की हत्या कर दी। पीड़ित बकरी पालक ने इस घटना को लेकर केनगर थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले को लेकर आवेदन मिला है आरोपित के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
संवाद सूत्र, केनगर (पूर्णिया)। केनगर थाना क्षेत्र के बिठनौली पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 9 में विनोबानगर गांव स्थित मक्के के खेत में 30 वर्षीय एक सनकी युवक ने एक बकरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी।
वहीं ग्रामीणों के सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची केनगर थाना पुलिस ने आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मृत बकरी के पीड़ित पालक छंजी हांसदा पति मिथुन टुडू विनोबानगर निवासी ने घटना को लेकर केनगर थाना में आवेदन दिया है।
पीड़ित पालक ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उसकी बकरी दरवाजे पर बंधी हुई थी जो अचानक गायब हो गयी। बताया गया है कि खोजबीन के दौरान पास के ही मक्के की खेत में एक युवक को बकरी के साथ दुष्कर्म करते पाया और पीछा कर पकड़ने के दौरान आरोपित बहियार में लगे घने मक्के की फसल में छिपते-छिपाते भाग निकला।
बकरी पालक ने दिया आवेदन
आरोपित युवक का नाम मटरू ऋषि बताया जाता है, जो बिठनौली पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या आठ नयापट्टी गांव निवासी ब्रह्मदेव ऋषि का पुत्र है। बताया जाता है आरोपित युवक ने शराब का सेवन कर रखा था। हालांकि ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपित युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी।
लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने केनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गिरफ्तार आरोपित युवक का उपचार कराया है।
पुलिस ने बताया कि मृत बकरी का मेडिकल जांच कराया जाएगा। थानाध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि मृत बकरी पालक की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है और आरोपित को गिरफ्तार कर घटना की जांच की जा रही है।
युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को बारह वर्षों की जेल
वहीं दूसरी ओर पटना में युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संगम सिंह की अदालत ने सोमवार को एक अभियुक्त को बारह वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख पैंतालीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को साढ़े तीन वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
मामले का अभियुक्त पटना जिला के जानीपुर थाना क्षेत्र स्थित गाजीचक मोहम्मदपुर मोहल्ला निवासी नीपू कुमार है। मामले के अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने आठ जनवरी 2024 को जानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह लोगों ने गवाही दी है।
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