PM Awas Yojana में 'डबल फायदा' लेना पड़ा भारी, पूर्णिया में 18 परिवारों से होगी वसूली; 5 प्रखंडों में एक्शन
पूर्णिया जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दोहरा लाभ लेने वाले 18 परिवारों से राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू की है।

आवास योजना में दोहरा लाभ लेने वाले 18 परिवारों पर गिरेगी गाज, पूर्णिया प्रशासन करेगा वसूली (AI Generated Image)
HighLights
पूर्णिया में 18 परिवारों से आवास योजना राशि वसूली।
दोहरा लाभ लेने पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई।
बीडीओ द्वारा नोटिस भेजकर होगी नियमानुसार रिकवरी।
सुशांत, धमदाहा (पूर्णिया)। प्रधानमंत्री आवास योजना में दोहरा लाभ लेने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में चिह्नित 18 परिवारों से अब आवास योजना की राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
इसको लेकर संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के माध्यम से लाभुकों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के आधार पर मामले की जांच और नियमानुसार राशि रिकवरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
जिलाधिकारी सह समाहर्ता अंशुल कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिले के धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर एवं श्रीनगर प्रखंड में ऐसे 18 परिवारों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अथवा अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भी सहायता प्राप्त की है।
ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को अविलंब जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
नोटिस भेजकर की जाएगी राशि रिकवरी की कार्रवाई
प्रशासनिक निर्देश के बाद अब संबंधित प्रखंडों के बीडीओ चिह्नित लाभुकों को नोटिस भेजने की कार्रवाई करेंगे। इसके माध्यम से लाभुकों से योजना के तहत पहले प्राप्त किए गए लाभ के संबंध में जानकारी मांगी जाएगी तथा अभिलेखों के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।
नियमानुसार दोहरा लाभ लेने की पुष्टि होने पर संबंधित लाभुकों से राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
पूर्व में आवास का लाभ लेने वाले नहीं होंगे पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका के अनुसार, सरकारी आवास योजना के तहत पहले ही आवास का लाभ प्राप्त कर चुके या अपने खर्च से पक्का मकान बना चुके परिवार योजना की पात्रता की शर्तों के तहत लाभ के योग्य नहीं माने जाते हैं।
ऐसे अपात्र लाभार्थियों के नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता सूची (पीडब्ल्यूएल) से हटाने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने इसी प्रावधान का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है।
साथ ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला अभिकरण कार्यालय, पूर्णिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों और नगर निगम आयुक्त को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
पांच प्रखंडों के लाभुकों पर रहेगी नजर
इस कार्रवाई के दायरे में धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर और श्रीनगर प्रखंड के चिह्नित परिवार शामिल हैं।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी आवास योजनाओं का लाभ निर्धारित पात्रता के अनुसार जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और एक ही परिवार को नियमों के विरुद्ध दोहरी सहायता मिलने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई हो।
यह भी पढ़ें- PM Awas Yojana: बिहार में छूटे हुए पात्रों को मिलेगा पक्का मकान, प्रखंड स्तर पर होगी लिस्ट की जांच
